लालफीताशाही के फेर



सेवा में,
माननीय मंत्री जी
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

महोदय,
सादर प्रणाम, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रेरित होकर, लखनऊ की एक गरीब बच्ची साक्षी पुत्री श्री प्रेम लाल का कक्षा प्रथम में प्रवेश हेतु  फार्म केन्द्रीय विद्यालय लखनऊ में भरवाया था । गरीब, अनुसूचित जाति एंव बेटी होने के बावजूद साक्षी का प्रवेश राईट टू एजूकेशन की कैटेगरी मे नही हो सका।
इसके बाद मैंने स्थानीय स्तर पर सकारात्मक सहयोग न मिलने के कारण इस बच्ची की फीस माफी हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी तक निवेदन पहुंचाने के लिए  पीजी पोर्टल पर निवेदन किया जिसका सन्दर्भ नम्बर Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2016/0175016 Date of Receipt 25/05/2016 Received By Ministry/Department Prime Ministers Office था।
महोदय, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्रीय विद्यालय के जिम्मेदारों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से किए गए इस विशेष निवेदन को लालफीताशाही के फेर में डालकर नकारात्मक रूप से  प्रधानाचार्य ने इस जवाब के साथ कि आरटीई के तहत प्रवेश के लिए जो लाटरी डाली गयी थी उसमें आपके पाल्य का नाम नही निकला अतः आरटीई के तहत प्रवेश नही हुआ । अतः फीस माफी की सुविधा नही दी जा सकती है, समाप्त कर दिया। प्रधानाचार्य का जवाब इस मेल के साथ संलग्न है।
महोदय, केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा प्रवेश के लिए आए  सभी फाॅर्म आरटीई की लाटरी में शामिल कर रहे हैं, उनकी इस व्यवस्था से सक्षम और नौकरी पेशा के बच्चों का नाम आरटीई की लाटरी में आ जाता है और साक्षी जैसी हजारों बच्चियों जो आरटीई की वास्तविक हकदार हैं, यह सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन के बाद भी नही पा पाती हैं। लाटरी की यह प्रक्रिया आरटीई सुविधा के साथ अन्याय और  गरीब बच्चों को हतोत्साहित करने वाली है।
अतः इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से आपसे विनम्र निवेदन है कि सक्षम अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को निर्देशित करने की कृपा करें कि 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया से  प्रवेश के लिए आवेदित फाॅर्म में से साक्षी जैसे वास्तविक गरीब बच्चों के फार्म उनके अभिभावकों की आय और स्तर देखकर अलग छाॅटकर उनको ही आरटीई की लाटरी में शामिल किया जाए ताकि आरटीई में पात्र बच्चों का ही प्रवेश हो पाए न कि उनका जोकि फीस देने में सक्षम है।
ऐसा उपाय किए जाने से ही आरटीई सुविधा का सदुपयोग हो पाएगा वरना पात्र बच्चे इस सुविधा से वंचित होते रहेंगे।
कृत्य कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने की कृपा की जाए।

सादर सहित।

निवेदक
मुकेश कुमार
मकान नम्बर 594डी/300,
शिखर भवन,
निलमथा, दुर्गापुरी कालोनी,
लखनऊ 226602

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